दिल्ली;
इस बार के बजट टैक्स पयेर के लिए सरकार कई तरह की रहता का एलान कर सकती है, इन रहता के पीछे सरकार की ज्यादा से ज्यादा टैक्स पयेर को एक नए टैक्स सिस्टम से जोड़ना है। देश में फिलहाल 2 तरह के टैक्स सिस्टम है १। पुराना टैक्स सिस्टम जिसमे ऊंचे टैक्स स्लैब मिलती है २। नए टैक्स सिस्टम में किसी तरह की छूट नहीं मिलती लेकिन उन्हें टैक्स स्लैब में रियाते मिलती है दूसरे टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल है इनमे टैक्स पयेर को आसानी होती है लेकिन टैक्स छूट के मामले में अभी भी पुरानी प्रथा ज्यादा फायदा मंद है इसके चलते लोग नई प्रणाली में आने से बचते है हलाकि कॉर्पोरेट में टैक्स सिस्टम अपनाने में दरियादिली दिखाई ऐसे में सरकार आम करदाताओं को भी इस सिस्टम में लोन के लिए इस बार कुछ रहता को देने पर विचार कर रही है। इस बार के बजट में इनकम टैक्स की ववथा लोकप्रिय बनाने के लिए इन नियमो में बड़े बदलाव किये जाने की संभावना है।
नई दिल्ली;
इनकम टैक्स की नए वयव्था में कुछ शर्तो के साथ होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जा सकती है। standard deduction का फायदा भी नई टैक्स व्यवस्था के तरह दिया जा सकता है। कोरोना में लोगो पर हेल्थ खर्च बड़ा है, ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था में मेडिक्लेम प्रीमियम पर टैक्स छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में काम टैक्स दरों के बावजूद होमेलॉन के ब्याज पर टैक्स छूट के आलावा standard deduction का फायदा नहीं मिलने से टैक्स पयेर को आकर्षित नहीं कर पा रही है। पिछले साल 5.89 करोड़ टैक्स पयेर ने ITR फाइल किया। नई टैक्स व्यवस्था में ITR फाइल करने वाले 5% से भी काम है, नई टक्स व्यवस्था को आकर्षित बनाने के लिए बजट में बड़े बदलाव सरकार कर सकती है।
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